Site icon Ajinkya Innovations

Phra 1993 धारा ११ : आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द :

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा ११ :
आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द :
(१) केन्द्रीय सरकार, आयोग को, –
(a)(क) भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी, जो आयोग का महासचिव होगा; और
(b)(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों,
उपलब्ध कराएगी।
(२) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।
(३) उपधारा (२) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

Exit mobile version