मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा ८ :
१.(अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्ते :
अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं :
परन्तु अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।)
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१. २००६ के अधिनियम सं० ४३ की धारा ७ द्वारा प्रतिस्थापित ।