Phra 1993 धारा ५ : १.(अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना :

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा ५ :
१.(अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना :
(१) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
(२) उपधारा (३) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष, या किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।
(३) उपधारा (२) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई सदस्य,-
(a)(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या
(b)(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या
(c)(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या
(d)(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या
(e)(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें, राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है,
तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा।)
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१. २००६ के अधिनियम सं० ४३ की धारा ५ द्वारा प्रतिस्थापित।

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