मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा ४१ :
नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति :
(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।
(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात :-
(a)(क) धारा २६ के अधीन १.(अध्यक्ष और सदस्यों) के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते;
(b)(ख) वे शर्ते, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा २७ की उपधारा (३) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते;
(c)(ग) वह प्ररूप, जिसमें धारा ३५ की उपधारा (१) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं।
(३) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधानमंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।
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१. २००६ के अधिनियम सं० ४३ की धारा १९ द्वारा प्रतिस्थापित ।