मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
अध्याय ७ :
वित्त, लेखा और संपरीक्षा :
धारा ३२ :
केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान :
(१) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे।
(२) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कार्य का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (१) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी।