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Peca धारा ६ : वारंट के बिना प्रवेश, तालाशी और अभिग्रहण की शक्ति :

इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा ६ :
वारंट के बिना प्रवेश, तालाशी और अभिग्रहण की शक्ति :
१) कोई प्राधिकृत अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसे किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा, जहां-
(a)क) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का कोई भी व्यापार या वाणिज्य किया जा रहा है या इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का उत्पादन, पूर्ति, वितरण, भंडारण या परिवहन किया गया है; या
(b)ख) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का कोई विज्ञापन बनाया गया है या बनाया जा रहा है।
२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट तलाशी पूरी होने के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी उक्त स्थान में तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी भी अभिलेख या संपत्ति को अभिगृहीत करेगा, जिसका उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उपयोग किया जाना आशयित है या उपयोग किए जाने का युक्तियुक्ति संदेह है और यदि वह उचित समझता है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, तो उसे अभिरक्षा में लेगा और उसे इस प्रकार अभिगृहीत अभिलेख या संपत्ति सहित प्रथम वर्ग मजिस्टड्ढेट के न्यायालय में पेश करेगा।
३) जहां अभिलेख या संपत्ति को अभिगृहीत करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति, स्टाक को या उत्पादक, विनिर्माता, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, परिवहनकर्ता, विक्रेता, वितरक, विज्ञापनकर्ता या स्टाकिस्ट द्वारा रखे गए अभिलेखों को कुर्क करने का लिखित में आदेश कर सकेगा, जिनके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी अपराध के संबंध में शिकायत की गई है या कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या कोई युक्तियुक्त संदेह है और ऐसा आदेश उक्त अपराध से संबंधित व्यक्ति पर आबद्धकर होगा ।
४) इस धारा के अधीन समस्त तलाशी, अभिग्रहण और कुर्की दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

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