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Peca धारा १८ : निरसन और व्यावृत्ति :

इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा १८ :
निरसन और व्यावृत्ति :
१) इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अध्यादेश, २०१९ (२०१९ का अध्यादेश सं० १४) को निरसित किया जाता है।
२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।

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