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Peca धारा ११ : कंपनियों द्वारा अपराध :

इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा ११ :
कंपनियों द्वारा अपराध :
१) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसा अपराध किए जाने के समय कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था तथा उसके साथ ही साथ कंपनी भी अपराध की दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के दायित्वाधीन होंगे:
परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।
२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के दायित्वाधीन होगा ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजन के लिए,-
(a)क) कंपनी से कोई भी निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और
(b)ख) निदेशक से कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक अभिप्रेत है और किसी फर्म के संबंध में फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

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