इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा ८ :
धारा ५ के उल्लंघन लिए दंड :
जो कोई धारा ५ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।
इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा ८ :
धारा ५ के उल्लंघन लिए दंड :
जो कोई धारा ५ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।