इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा ५ :
इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के भंडारण का प्रतिषेध :
इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही कोई भी व्यक्ति, जो किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी है या उस पर नियंत्रण रखता है या उसका उपयोग करता है, जानबूझकर उसका उपयोग इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के किसी स्टाक के भंडारण के लिए उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा:
परंतु अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के विक्रय, वितरण, परिवहन, निर्यात या विज्ञापन के लिए रखे गए विद्यमान स्टाक का इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट रीति से व्ययन किया जाएगा-
(a)क) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के विद्यमान स्टाक की बाबत स्थान का स्वामी या अधिभोगी स्वप्रेरणा से अनावश्यक विलंब के बिना उसके कब्जे में इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के ऐसे स्टाक की सूची तैयार करेगा और सूची में यथा विनिर्दिष्ट स्टाक को प्राधिकृत अधिकारी के निकटतम कार्यालय में प्रस्तुत करेगा; और
(b)ख) वह प्राधिकृत अधिकारी, जिसके पास खंड (क) के अधीन इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के किसी स्टाक को भेजा जाता है, समस्त सुविधायुक्त प्रेषण सहित ऐसे उपाय करेगा, जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार व्ययन के लिए आवश्यक हो ।