PDPP Act 1984 धारा ४ : अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि :

PDPP Act 1984
धारा ४ :
अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि :
जो कोई धारा ३ की उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई अपराध, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डित किया जाएगा:
परन्तु न्यायालय, ऐसे विशेष कारणों से जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, एक वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।

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