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Pcr act धारा १३ : सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५
धारा १३ :
सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा :
(१) यदि सिविल न्यायालय के समक्ष के किसी वाद या कार्यवाही में अन्तग्र्रस्त दावा या किसी डिक्री या आदेश का दिया जाना या किसी डिक्री या आदेश का पूर्णत: या भागत: निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी प्रकार प्रतिकूल हो तो ऐसा न्यायालय न ऐसा कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करेगा या चालू रखेगा और न ऐसी कोई डिक्री या आदेश देगा या ऐसी डिक्री या आदेश का पूर्णत: या भागत: निष्पादन करेगा।
(२) कोई न्यायालय किसी बात के न्याय निर्णयन में या किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, किसी व्यक्ति पर अस्पृश्यता के आधार पर कोई निर्योग्यता अधिरोपित करने वाली किसी रूढी या प्रथा को मान्यता नहीं देगा।

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