Pcr act धारा १२ : कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा उपधारणा :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५
धारा १२ :
कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा उपधारणा :
जहां कि इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य १.(***) अनुसूचित जाति के सदस्य के सम्बन्ध में किया जाए वहां, जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह कार्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है।
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१.१९७६ के अधिनियम सं० १०६ की धारा १५ द्वारा (१९-११-१९७६ से) संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड (२४) में यथापरिभाषित शब्दों का लोप किया गया।

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