Site icon Ajinkya Innovations

Pcpndt act धारा ३ : आनुवंशिकी सलाह केंद्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का विनियमन :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
अध्याय २ :
आनुवंशिकी सलाह केंद्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का विनियमन :
धारा ३ :
आनुवंशिकी सलाह केंद्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का विनियमन :
इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,
(१) कोई भी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्टड्ढीकृत न हो, प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों से संबंधित कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा या ऐसे क्रियाकलापों के किए जाने में सहबद्ध या सहायक नहीं होगा।
१.(२) कोई भी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र या आनुवंशिकी प्रयोगशाला का आनुवंशिकी क्लिनिक किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ऐसी अर्हताएं, जो विहित की जाएं, नहीं हैं, मानार्थ या संदाय पर नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं कराएगा या उसकी सेवाएं नहीं लेगा।)
(३) कोई भी चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल चिकित्सक, रजिस्टड्ढीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्टड्ढीकृत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कोई प्रसवपूर्व निदान-तकनीक प्रक्रिया स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उपयोग नहीं करेगा या नहीं कराएगा या उसके उपयोग में सहायता नहीं करेगा।
———
१. २००३ के अधिनियम सं० १४ की धारा ५ द्वारा प्रतिस्थापित ।

Exit mobile version