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Pcpndt act धारा ३क : १.(लिंग चयन पर प्रतिषेध :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा ३क :
१.(लिंग चयन पर प्रतिषेध :
कोई व्यक्ति, जिसमें बंध्यता के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ या विशेषज्ञों का दल सम्मिलित है, किसी स्त्री या किसी पुरुष या दोनों पर अथवा उनमें से किसी से या दोनों पर अथवा उनमें किसी से लिए गए किसी टिश, भ्रूण गर्भ उत्पाद, तरल या गेमीट पर स्वयं लिंग चयन नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कराएगा अथवा ऐसा करने में स्वयं सहायता नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से सहायता नहीं लेगा।)
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१. २००३ के अधिनियम सं० १४ की धारा ६ द्वारा अंत:स्थापित।

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