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Pcpndt act धारा २० : रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन :

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा २० :
रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन :
(१) समुचित प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या परिवाद किए जाने पर, आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक को यह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर सकेगा कि उसका रजिस्ट्रीकरण, सूचना में उल्लिखित कारणों से निलम्बित या रद्द क्यों न कर दिया जाए।
(२) यदि आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात और सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए, समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या नियमों के उपबंध में से किसी को भंग किया गया है तो वह किसी दांडिक कार्यवाही पर, जो वह ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक के विरुद्ध कर सकेगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, उसके रजिस्ट्रीकरण को, ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, निलम्बित कर सकेगा या, उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा।
(३) उपधारा (१) और उपधारा (२) में किसी बात के होते हुए भी, यदि समुचित प्राधिकारी की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, उपधारा (१) में निर्दिष्ट ऐसी कोई सूचना जारी किए बिना, किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा।

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