Pcma act 2006 धारा १० : बाल-विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड :

बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६
धारा १० :
बाल-विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड :
जो कोई किसी बाल-विवाह को संपन्न करेगा, संचलित करेगा, या निदिष्ट करेगा, या दुष्प्रेरित करेगा, वह जब तक यह साबित न कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल-विवाह नहीं था, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

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