Pcma act धारा ९ : बाल-विवाह करने वाले पुरूष वयस्क के लिए दंड :

बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६
धारा ९ :
बाल-विवाह करने वाले पुरूष वयस्क के लिए दंड :
जो कोई, अठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरूष वयस्क होते हुए, बाल-विवाह करेगा, वह, कठोर करावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

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