बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६
धारा २१ :
निरसन और व्यावृत्ति :
१) बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, १९२९ (१९२९ का १९) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
२)ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ पर उक्त अधिनियम के अधीन लंबित या जारी सभी मामले और अन्य कार्यवाहियां, जारी रहेंगी और निरसित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार निपटाई जाएंगी मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो।