Pcma act धारा १८ : सभ्दावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :

बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६
धारा १८ :
सभ्दावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :
इस अधिनियम या तध्दीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सभ्दावपूर्वक की गर्स या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरूध्द नहीं होगी ।

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