Pcma act धारा १७ : बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना :

बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६
धारा १७ :
बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना :
बाल-विवाह अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

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