Site icon Ajinkya Innovations

Pca act 1988 धारा ३ : विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति :

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
अध्याय २ :
विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति :
धारा ३ :
विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति :
१) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिए इतने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी, जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामलों या मामलों के समूह के लिए जो आवश्यक हों अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अर्थात् :-
(a) क)इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध; और
(b) ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी को रोकने के लिए षड्यंत्र करने या करने का प्रयत्न या कोई दुष्प्रेरण ।
२)कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है ।

Exit mobile version