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Pca act 1988 धारा १४ : आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड :

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
धारा १४ :
१.(आभ्यासिक अपराधी के लिए दंड :
जो कोई जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उसके पश्चात् भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।)
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१. सन २०१८ का अधिनियम क्रमांक १६ की धारा ८ द्वारा प्रतिस्थापित ।
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धारा १४ :
धारा ८, धारा ९ और धारा १२ के अधक्षन अभ्यासत: अपराध करना :
जो कोई :-
क) धारा ८ या धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासत: करेगा; या
ख) धारा १२ के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यासत: करेगा ,
वह इतनी अवधि के लिए जो १.(पांच वर्ष) से कम की नहीं होगी कितुं जो १.(दस वर्ष) तक की हो सकेगी, कारावास से, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।
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१. २०१४ के अधिनियम सं. १ की धारा ५८ और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

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