भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
धारा २९ :
१९४४ के अध्यादेश सं. ३८ का संशोधन :
दंड विधि संशोधन अध्यादेश, १९४४ में, –
(a) क) धारा २ की उपधारा (१) धारा ९ की उपधारा (१) धारा १० के खंड (क) और धारा ११ की उपधारा (१) और धारा १३ की उपधारा (१) में राज्य सरकार शब्दों के स्थान पर जहां भी वे आते हैं, यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार शब्द रखे जाएंगे ;
(b) ख) धारा १० के खंड (क) में तीन मास शब्दों के स्थान पर एक वर्र्ष शब्द रखे जाएंगे ;
(c) ग)अनुसूची के –
१)पैरा १ का लोप किया जाएगा ;
२) पैरा २ और पैरा ४ में –
(a)क) स्थानीय प्राधिकरण शब्दों के पश्चात् या किसी केंद्रीय प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या उससे सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय , या कंपनी अधिनियम, १९५६ ( १९५६ का १) की धारा ६१७ में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी या ऐसे निगम, प्राधिकरण, निकाय या सरकारी कंपनी द्वारा सहायता प्राप्त कोई सोसायटी शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।
(b)ख) या प्राधिकरण शब्दों के पश्चात् या निगम या निकाय या सरकारी कंपनी या सोसाइटी शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।
३)पैरा ४ अ के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-
४ अ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ के अधीन दंडनीय अपराध ।
४) पैरा ५ में मद २ मद ३ और मद ४ शब्दों और अंकों के स्थान पर मद २, मद ३, मद ४ और ४ अ शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।