भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
धारा २३ :
१.(धारा (१३) (१) (क)) के अधीन अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टियां :
दंड प्रक्रिया संहिता ,१९७३(१९७४ का २) में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी अपराधी पर धारा १३ की उपधारा (१) के २.(खंड (क) के अधीन किसी बात आरोप है, तब उसे आरोप में उस संपत्ति को, जिसके संबंध में अपराध का किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों को जिनके बीच अपराध का किया जाना अभिकथित है, विशिष्ट मदों या निश्चित तारीख को विनिर्दिष्ट किए बिना, वर्णित करना पर्याप्त होगा और इस प्रकार विरचित आरोप उक्त संहिता की धारा २१९ के अर्थ में एक अपराध का आरोप समझा जाएगा :
परंतु ऐसी तारीखों में से प्रथम और अंतिम तारीख के बीच का समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगा ।
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१. सन २०१८ का अधिनियम क्रमांक १६ की धारा १६ द्वारा (धारा (१३) (१) (ग)) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. सन २०१८ का अधिनियम क्रमांक १६ की धारा १६ द्वारा (खंड (ग)) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।