भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
धारा १५ :
प्रयत्न के लिए दंड :
जो कोई धारा १३ की उपधारा (१) के १.(खंड (क)) में निर्दिष्ट कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से, २.(जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी ) और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।
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१. सन २०१८ का अधिनियम क्रमांक १६ की धारा ९ द्वारा (खंड (ग) या खंड (घ)) शब्दां के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. २०१४ के अधिनियम सं. १ की धारा ५८ और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।