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Pca act 1960 धारा २६ : अपराध :

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा २६ :
अपराध :
यदि कोई व्यक्ति, –
(a)(क) जो इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, करतब दिखाने वाले किसी पशु का प्रदर्शन करेगा या उसे प्रशिक्षण देगा; अथवा
(b)(ख) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होते हुए, करतब दिखाने वाले किसी ऐसे पशु का, जिसकी बाबत, या ऐसी रीति से, जिसकी बाबत, वह रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्रदर्शन करेगा या उसे प्रशिक्षण देगा; अथवा
(c)(ग) किसी ऐसे पशु का, करतब दिखाने वाले पशु के रूप में प्रदर्शन करेगा या उसे प्रशिक्षण देगा जो धारा २२ के खंड (दो) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के कारण उक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना है, अथवा
(d)(घ) प्रवेश और निरीक्षण के बारे में, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में, धारा २५ में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को बाधा पहुंचाएगा या जानबूझकर टालमटोल करेगा ; अथवा
(e)(ङ) ऐसे निरीक्षण से बचने की दृष्टि से किसी पशु को छिपाएगा ; अथवा
(f)(च) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होते हए इस अधिनियम के अधीन अपना प्रमाणपत्र पेश करने के लिए इस अधिनियम के अनुसरण में सम्यक रूप से अपेक्षित किए जाने पर, बिना उचित कारण के वैसा करने में असफल रहेगा: अथवा
(g)(छ) जब कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार नहीं है तब ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देगा,
तो वह दोषसिद्ध किए जाने पर जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा।

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