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Pca act 1960 धारा १८ : प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति :

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा १८ :
प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति :
यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि समिति द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन किया जाता है समिति अपने अधिकारियों में से किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को लिखित रूप में इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह किसी संस्था या स्थान का, जहां प्रयोग किए जा रहे हों, निरीक्षण करे और ऐसे निरीक्षण के परिणाम की उसे रिपोर्ट दे, और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति, –
(a)(क) ऐसे किसी समय, जिसे वह उचित समझता है, किसी ऐसी संस्था या स्थान में, जहां पशुओं पर प्रयोग किए जा रहे हों, प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा; और
(b)(ख) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह पशुओं पर किए गए प्रयोगों के बारे में अपने द्वारा रखा गया कोई अभिलेख प्रस्तुत करे।

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