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Pca act 1960 धारा १२ : फूका या डूमदेव करने के लिए शास्ति :

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा १२ :
फूका या डूमदेव करने के लिए शास्ति :
यदि कोई व्यक्ति किसी गाय या अन्य दुधारू १.(पशु पर फूका या डूमदेव नाम क्रिया या दुग्ध वण को बढ़ाने के लिए कोई अन्य ऐसी क्रिया (जिसके अन्तर्गत किसी पदार्थ का अन्त:क्षेपण भी है) करेगा जो उस पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकर है) या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन ऐसे किसी पशु पर ऐसी क्रिया करने देगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या करावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और जिस पशु पर ऐसी क्रिया की गई है वह सरकार को समपहत हो जाएगा।
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१. १९८२ के अधिनियम सं०२६ की धारा द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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