Pca act 1960 धारा ३२ : तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां :

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा ३२ :
तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियां :
(१) यदि किसी पुलिस अधिकारी के पास, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा ३० में निर्दिष्ट किसी ऐसे पशु के सम्बन्ध में धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ठ) के अधीन कोई अपराध किसी स्थान में किया जा रहा है या किया ही जाने वाला है या किया गया है या किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे पशु की ऐसी खाल है जिससे सिर की खाल का कोई भाग संलग्न है तो वह ऐसे स्थान या किसी भी स्थान में, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वहां ऐसी कोई खाल है, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और ऐसी कोई खाल या वस्तु या चीज, जो ऐसा अपराध करने में प्रयुक्त की गई हो या की जानी आशयित हो, अभिगृहीत कर सकेगा।
(२) यदि किसी पुलिस अधिकारी के पास, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर किसी पशु पर फूका या १.(डूमदेव या धारा १२ में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई क्रिया की गई है या की जा रही है) तो वह उस स्थान में प्रवेश कर सकेगा जिसमें उसे उस पशु के होने का विश्वास है और वह उस पशु को अभिगृहीत कर सकेगा और उसे उस क्षेत्र के, जिसमें वह पशु अभिगृहीत किया गया है, भारसाधक पशु चिकित्सा अधिकारी के पास परीक्षा के लिए ले जाएगा।
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१. १९८२ के अधिनियम सं० २६ की धारा १५ द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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