पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा २० :
शास्तियां :
यदि कोई व्यक्ति, –
(a)(क) धारा १९ के अधीन समिति द्वारा किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा ; अथवा
(b)(ख) उस धारा के अधीन समिति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त को भंग करेगा,
तो वह जुर्मान से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि वह उल्लंघन या शर्त-भंग किसी संस्था में हुआ है तो उस संस्था के भारसाधक व्यक्ति को उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार वह दंडनीय होगा।