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Passports act धारा ४ : पासपोर्ट और यात्रा-दस्तावेजों के वर्ग :

पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा ४ :
पासपोर्ट और यात्रा-दस्तावेजों के वर्ग :
१) इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित वर्गों के पासपोर्ट जारी किए जा सकेंगे, अर्थात :-
(a)(क) साधारण पासपोर्ट;
(b)(ख) शासकीय पासपोर्ट;
(c)(ग) राजनयिक पासपोर्ट।
(२) इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित वर्गों की यात्रा दस्तावेज जारी की जा सकेंगी, अर्थात:-
(a)(क) आपात प्रमाणपत्र, जो भारत में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करे;
(b)(ख) पहचान-पत्र, जो किसी व्यक्ति के पहचाने जाने के प्रयोजनार्थ हो;
(c)(ग) ऐसा अन्य प्रमाणपत्र या दस्तावेज जिसे विहित किया जाए।
(३) केन्द्रीय सरकार, अपने द्वारा इस निमित्त अनुसरित प्रथा और पद्धति के अनुकूल, व्यक्तियों के उन वर्गों को विहित करेगी जिन्हें क्रमश: उपधारा (१) और उपधारा (२) में निर्दिष्ट वर्गों के पासपोर्ट और यात्रा-दस्तावेजें इस अधिनियम के अधीन जारी की जा सकेंगी।

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