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Passports act धारा ३ : भारत से प्रस्थान के लिए पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज :

पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा ३ :
भारत से प्रस्थान के लिए पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज :
कोई भी व्यक्ति, जब तक उसके पास इस निमित्त कोई विधिमान्य पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज न हो, न भारत से प्रस्थान करेगा और न प्रस्थान करने का प्रयत्न करेगा।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजन के लिए –
(a)(क) पासपोर्ट के अन्तर्गत ऐसा पासपोर्ट भी है जो किसी विदेश की सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी किया जाकर पासपोर्ट के उस वर्ग की बाबत, जिस वर्ग का वह पासपोर्ट है, उन शर्तों को पूरा करता है, जो पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, १९२० (१९२० का ३४) के अधीन विहित हैं;
(b)(ख) यात्रा-दस्तावेज के अन्तर्गत वह यात्रा-दस्तावेज भी है जो किसी विदेश की सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी की जाकर विहित शर्तों को पूरा करती है।

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