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Passports act धारा २२ : छट देने की शक्ति :

पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा २२ :
छट देने की शक्ति :
जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, –
(a)(क) किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ; तथा
(b)(ख) ऐसी किसी भी अधिसूचना को कितनी ही बार रद्द कर सकेगी और वैसी ही अधिसूचना द्वारा उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को पुन: ऐसे उपबंधों के परावर्तन के अध्यधीन कर सकेगी।

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