Site icon Ajinkya Innovations

Passports act धारा २१ : प्रत्यायोजित करने की शक्ति :

पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा २१ :
प्रत्यायोजित करने की शक्ति :
केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि धारा ६ की उपधारा (१) के खण्ड (घ) के अधीन की शक्ति से या उस धारा की उपधारा (२) के खण्ड (झ) के अधीन की शक्ति से या धारा २४ के अधीन की शक्ति से भिन्न किसी भी शक्ति या कृत्य का, जिसका प्रयोग या पालन इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा किया जा सकता है, ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, –
(a)(क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ उस अधिकारी या उस प्राधिकारी द्वारा, अथवा
(b)(ख) किसी राज्य सरकार द्वारा या ऐसी सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, अथवा
(c)(ग) ऐसे विदेश में, जिसमें भारत का कोई राजनयिक मिशन नहीं है, उस कौन्सलीय आफिसर द्वारा,
जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग या पालन किया जा सकेगा।

Exit mobile version