Site icon Ajinkya Innovations

Passports act धारा १९ : पासपोर्टो और यात्रा-दस्तावेजो का कुछ देशों में यात्रा के लिए अविधिमान्य होना :

पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा १९ :
पासपोर्टो और यात्रा-दस्तावेजो का कुछ देशों में यात्रा के लिए अविधिमान्य होना :
केन्द्रीय सरकार द्वारा यह अधिसूचना निकाली जाने पर कि कोई विदेश ऐसा देश है,-
(a)(क) जो भारत के विरुद्ध बाह्य आक्रमण कर रहा है ; अथवा
(b)(ख) जो भारत के विरुद्ध बाह्य आक्रमण करने वाले देश की सहायता कर रहा है ; अथवा
(c)(ग) जहां सशस्त्र संघर्ष चल रहा है ; अथवा
(d)(घ) जहां की यात्रा करना लोक हित में निर्बन्धित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी यात्रा से भारत सरकार के वैदेशिक कार्यकलाप के संचालन को गम्भीर नुकसान पहुंचेगा,
ऐसे देश में होकर यात्रा करने अथवा ऐसे देश के परिदर्शन के लिए पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज का ऐसी यात्रा या ऐसे परिदर्शन के लिए विधिमान्य रहना समाप्त हो जाएगा जब तक किसी मामले में विहित प्राधिकारी द्वारा उस निमित्त विशेष पृष्ठांकन विहित प्ररूप में न कर दिया गया है।

Exit mobile version