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Passports act धारा १३ : गिरफ्तार करने की शक्ति :

पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा १३ :
गिरफ्तार करने की शक्ति :
(१) सीमाशुल्क का कोई अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो, और १.(पुलिस का कोई आफिसर या उत्प्रवास अधिकारी) जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध यह समुचित संदेह हो कि उसने धारा १२ के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा और ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी उसे यथाशक्य शीघ्र देगा।
(२) इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक अधिकारी, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसे मजिस्टड्ढेट के समक्ष, जिसे उस मामले में अधिकारिता हो, या निकटतम थाने के भारसाधक आफिसर के समक्ष, अनावश्यक विलंब किए बिना, ले जाएगा या भेजेगा और ऐसी किसी गिरफ्तारी के मामले में २.(दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की धारा ५७) के उपबन्ध यावत्शक्य लागू होंगे।
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१.१९९३ के अधिनियम सं० ३५ की धारा ७ द्वारा (१-७-१९९३ से) पुलिस का कोई आफिसर के स्थान पर प्रतिस्थापित।
२.१९७८ के अधिनियम सं० ३१ की धारा ३ द्वारा (१८-८-१९७८ मे) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा ६१ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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