Passports act धारा २३ : अधिनियम का कुछ अधिनियमितियों के अतिरिक्त होना :

पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा २३ :
अधिनियम का कुछ अधिनियमितियों के अतिरिक्त होना :
इस अधिनियम के उपबन्ध पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, १९२० (१९२० का ३४) १.(उत्प्रवास अधिनियम १९८३ ( १९८३ का ३१)), विदेशियों का रजिस्टड्ढीकरण अधिनियम, १९३९ (१९३९ का १६) विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६ (१९४६ का ३१) २.(***) शत्रु से व्यापार (आपात उपबन्धों का चालू रहना) अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १६), विदेशियों विषयक विधि (लाग होना और संशोधन) अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ४२) ३.(विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९७३ (१९७३ का ४६)) तथा विदेशियों और विदेशी मुद्रा संबंधी, अन्य अधिनियमितियों के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।
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१. १९९३ के अधिनियम सं० ३५ की धारा द्वारा (१-७-१९९३ से) उत्प्रवास अधिनियम, १९२२ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९७८ के अधिनियम सं० ३१ की धारा द्वारा (१८-८-१९७८ से) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ (१९४७ का ७) शब्द और अक्षरों का लोप किया गया।
३. १९७८ के अधिनियम सं० ३१ की धारा ५ द्वारा (१८-८-१९७८ से) अन्तःस्थापित ।

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