पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा १६ :
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण :
कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।