Passports act धारा १५ : केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक :

पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा १५ :
केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक :
किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत कोई अभियोजन केन्द्रीय सरकार की या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की, जिसे वह सरकार लिखित आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

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