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Nsa act 1980 धारा १६ : सद्धावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा १६ :
सद्धावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :
इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं होगी और न कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध होगी ।

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