राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा ५ :
निरोध का स्थान तथा दशाओं का विनियमन करने की शक्ति :
प्रत्येक व्यक्ति, जिसके विरुद्ध निरोध-आदेश किया गया है,-
(a)(क) ऐसे स्थान पर और ऐसी दशाओं में, जिनके अन्तर्गत भरण-पोषण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग करने के लिए दण्ड भी है, निरुद्ध किया जा सकेगा जो समुचित सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे; और
(b)(ख) निरोध के एक स्थान से निरोध के दूसरे स्थान को, चाहे वह उसी राज्य में हो या दूसरे राज्य में, समुचित सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा:
परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाने का खण्ड (ख) के अधीन आदेश उस अन्य राज्य की सरकार की सम्मति के बिना नहीं करेगी।