राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा १ :
संक्षिप्त नाम और विस्तार :
(१९८० का अधिनियम संख्यांक ६५)
कुछ मामलों में निवारक निरोध का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
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(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, १९८० है।
(२) इसका विस्तार, १.(***) सम्पूर्ण भारत पर है।
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१. २०१९ के अधिनियम सं० ३४ की धारा ९५ और अनुसूची द्वारा जम्मू-कश्मीय राज्य के सिवाय इन शब्दोंका लोप किया गया । (३१-१०-२०१९ से)