राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा १३ :
निरोध की अधिकतम अवधि :
धारा १२ के अधीन पुष्ट किए गए किसी निरोध-आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि-पर्यन्त निरुद्ध रखा जा सकेगा वह निरोध की तारीख से बारह मास की होगी:
परन्तु इस धारा की कोई बात निरोध-आदेश को पहले ही किसी समय वापस लेने या उपांतरित करने की समुचित सरकार की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।