Site icon Ajinkya Innovations

Ndps act धारा ८क : १.(अपराध से व्युत्पन्न संपत्ति से संबंधित कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ८क :
१.(अपराध से व्युत्पन्न संपत्ति से संबंधित कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध :
कोइ भी व्यक्ति, –
क) किसी संपत्ति का यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति, उस संपत्ति का अवैध उद्धम छिपाने या उसके रुपान्तरण के प्रयोजन के लिए या अपराध के किए जाने में किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए या विधिक परिणामों से बचने के लिए, इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से या ऐसे अपराध में भाग लेने के किसी कार्य से व्युत्पन्न की गई है, संपरिवर्तन या अंतरण नहीं करेगा; या
ख) किसी संपत्ति की सही प्रकृति, स्त्रोत, अवस्थिति, व्ययन को, यह जानते हुए कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से व्युत्पन्न की गई है, नहीं छिपाएगा या उसका रुप नहीं बदलेगा; या
ग) जानते हुए कि ऐसी संपत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की किसी अन्य तत्स्थानी विधि के अधीन किए गए किसी अपराध से व्युत्पन्न की गई थी, अर्जन नहीं करेगा, उसे कब्जे में नहीं रखेगा या उसका उपयोग नहीं करेगा ।)
———–
१. २००१ के अधिनियम सं.९ की धारा ५ द्वारा अंत:स्थापित ।

Exit mobile version