Site icon Ajinkya Innovations

Ndps act धारा ७८ : नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ७८ :
नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति :
१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।
२) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :-
क) वह शर्तें जिनमें और वह रीति जिससे धारा ७१ की उपधारा (१) के अधीन राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत व्यसनियों और अन्य व्यक्तियों चिकित्सीय आवश्यकता के लिए स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का प्रदाय किया जा सकेगा ;
ख) धारा ७१ की उपधारा (१) अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रों की स्थापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबन्ध और अधीक्षण तथा ऐसे केन्द्रों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियां और कर्तव्य ;
ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।
३) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

Exit mobile version