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Ndps act धारा ७५ : प्रत्यायोजन की शक्ति :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ७५ :
प्रत्यायोजन की शक्ति :
१) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्यों को (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय), जो वह आवश्यक और समीचीन समझे, बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी या स्वापक आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकेगी ।
२) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तो आरै परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय), जो वह आवश्यक या समीचीन समझे, उस सरकार के किसी प्राधिकारी या किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकगी ।

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