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Ndps act धारा ७४-क : १.( केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ७४-क :
१.( केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति :
केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे, और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।)
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१. १९८९ के अधिनियम सं.२ की धारा २० द्वारा अंत:स्थापित ।

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