Site icon Ajinkya Innovations

Ndps act धारा ७३ : अधिकारिता का वर्जन :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ७३ :
अधिकारिता का वर्जन :
कोइ सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित किसी विषय पर किए गए किसी विनिश्चय या पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात् :-
क) अफीम पोस्त की खेती के लिए किसी अनुज्ञप्ति का विचारण, इन्कार या रद्दकरण ;
ख) अफीम की क्वालिटी और उसके गाढेपन के अनुसार तौल, परीक्षा और वर्गीकरण तथा ऐसी परीक्षा के अनुसार मानक कीमत से की गई कोई कटौती या उसमें परिवर्धन;
ग) ऐसी अफीम का अधिहरण जो किसी भी विजातीय पदार्थ से अपमिश्रित पाई जाए ।

Exit mobile version