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Ndps act धारा ६८-य : १.(कतिपय मामलों में सम्पत्ति निर्मुक्त करना :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-य :
१.(कतिपय मामलों में सम्पत्ति निर्मुक्त करना :
१) जहां निरुद्ध व्यक्ति का निरोध आदेश अपास्त कर दिया जाता है या वापस ले लिया जाता है वहां इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या स्थिर की गई सम्पत्तियां निर्मुक्त हो जाएंगी ।
२) जहां धारा ६८-क की उपधारा (२) के खंड (क) या खंड (ख) खंड (गग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य देश की तत्समान किसी अन्य विधि के अधीन आरोपों से दोषमुक्त या आरोपमुक्त कर दिया गया है और उस दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील नहीं की गई थी या जब अपील की गर्स थी तब उस अपील का निपटारा कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरुप ऐसी सम्पत्ति समपऱ्हत नहीं की जा सकी थी या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट या गिरफ्तारी प्राधिकार को वापर ले लिया गया है तब इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या स्थिर की गई सम्पत्ति निर्मुक्त हो जाएगी ।)
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१. २००१ के अधिनियम सं.९ की धारा ३८ द्वारा अंत:स्थापित ।

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